जयपुर। जिला कलक्टर जगरूप सिंह यादव ने शहर में बिना भू-उपयोग परिवर्तन कराए एवं बिना अनुमति कृषि भूमि पर चल रहे मैरिज गार्डन्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं। नगर निगम को भी ऎसे मैरिज गार्डन्स में फायर एनओसी, सुरक्षा नियमों, साफ-सफाई, पार्किंग आदि की व्यवस्था एवं नियमों की पालना के बारे में सर्वे कराने एवं जेडीए को सूचित करने को कहा गया है।
जिला कलक्टर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेने के बाद बताया कि शहर के विस्तार के साथ बाहरी बस्तियों एवं सड़कों में अनेक मैरिज गार्डन्स बिना सक्षम अनुमति एवं सुरक्षा उपायों के बिना भू-रूपान्तरण करवाए बना लिए गए हैं। पंजीकृत नहीं होने के कारण इनकी समुचित निगरानी भी नहीं हो पा रही है। फायर एनओसी, पार्किंग, साफ-सफाई आदि के सम्बन्ध में निगम क्षेत्र में निगम द्वारा कार्रवाई की जाती है लेकिन बाहरी इलाकों में जेडीए क्षेत्र में इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऎसे अवैध मैरिज गार्डन्स पर सम्बन्धित तहसीलदार के माध्यम से जेडीए को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।