बीमित किसान को निर्धारित समय में बीमा कंपनी एवं बैंक अथवा कृषि विभाग को देनी होगी सूचना
जयपुर। प्रदेश में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से खेतों में सुखाने के लिए रखी खरीफ फसलों में हुए नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हो सकेगी। इसके लिए प्रभावित बीमित किसान को आपदा के 72 घंटे के भीतर सीधे बीमा कंपनी को टोल फ्री नंबर पर तथा लिखित में अधिकतम 7 दिन में बैंक अथवा कृषि विभाग को सूचना देनी होगी। कृषि विभाग के आयुक्त डॉ. ओम प्रकाश ने बताया कि हाल ही में पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से खरीफ मौसम की फसलों में नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इसकी भरपाई का प्रावधान है। इसके मुताबिक व्यक्तिगत आधार पर फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों तक सुखाने के लिए रखी गई कटी हुई अधिसूचित फसल को चक्रवात व चक्रवाती वर्षा, बेमौसमी वर्षा, ओलावृष्टि से क्षति की स्थिति में नुकसान का आकलन व्यक्तिगत रूप से बीमित किसान के स्तर पर किए जाने का प्रावधान है। इसके लिए प्रभावित किसान को आपदा के 72 घंटे के भीतर सीधे बीमा कंपनी को टोल फ्री नंबर पर तथा लिखित में अधिकतम 7 दिन में बैंक अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सूचित करना आवश्यक है। योजना के प्रावधानों के अनुसार जिला अधिकारियों एवं जिले के लिए अधिसूचित बीमा कंपनी को प्रभावित किसानों की फसलों में हुए नुकसान का व्यक्तिगत आधार पर सर्वे कर सर्वे रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने के निर्देश जारी किए गए हैं।